मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत श्रमिकों की दो पुत्रियों को सशक्त बनाने को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

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बालोद : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना‘‘ की शुरूआत की गई है। श्रम पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अविवाहित पुत्रियों को 20 हजार रूपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

    श्रम पदाधिकारी ने बताया कि योजना में पात्रता हेतु लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है वह श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मण्डल में पंजीकृत ना हो, पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 06 माह से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के नाम से जीवित बैंक खाता हो, आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो, प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु हितग्राही के निर्माण श्रमिक होने के सत्यापन तथा आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य होगा, जिन लड़कियों के लिए हितग्राहियों को पूर्व में मंडल अन्तर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना, राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना हेतु आवेदक का जीवित पंजीयन अनिवार्य है, तथा पुत्री का आधार कार्ड, बैंक खाता, कक्षा 10वीं की अंकसूची, नियोजन प्रमाण पत्र एवं स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के मूलप्रति के साथ च्वाईस सेंटर के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन किया जाना है।

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