बजाज एलाइंस लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य प्रबंधक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
लव इंडिया संभल/ मुरादाबाद। बहजोई निवासी सचिन गोयल एडवोकेट पुत्र श्री महेंद्र पाल गोयल ने प्रथमा बैंक शाखा मऊ से अपने भवन निर्माण के लिए वर्ष 2005 में ₹200000 का ऋण प्राप्त किया था जिसकी सुरक्षा के लिए प्रतिभूति के रूप में उन्होंने बजाज एलाइंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक जीवन बीमा पॉलिसी ₹10000 वार्षिक प्रीमियम कि क्रय कर कर जमा की वर्ष 2017 में सचिन गोयल द्वारा प्रथमा बैंक का समस्त ऋण की आदाएगी किए जाने के उपरांत नोड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया।
नोड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सचिन गोयल ने बजाज एलाइंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उनके द्वारा क्रय की गई पॉलिसी सरेंडर कर सरेंडर वैल्यू दिए जाने का आग्रह किया परंतु बीमा कंपनी द्वारा बार-बार यह कहकर मना कर दिया गया की आपकी पॉलिसी प्रथमा बैंक में बंधक है जबकि उनके द्वारा नोड्यूज प्रमाण पत्र भी दिखाया गया परंतु इंश्योरेंस कंपनी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया।
जिसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग जनपद संभल में आयोजित किया जहां आयोग की अध्यक्ष व सदस्य ने दोनों पक्षकारों को सुना और सुनने के उपरांत विपक्षी बजाज एलाइंस इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि वह बीमा पॉलिसी के अंतर्गत जमा की गई प्रीमियम धनराशि को मैं ब्याज सहित परिवादी को अदा करे तथा ₹5000 परिवाद व्यय भी दे परंतु बीमा कंपनी द्वारा आदेश की निरंतर अवहेलना की जाती रही।
इस पर अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय द्वारा पुनः आयोग के समक्ष आयोग को बताया गया कि आदेश का पालन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया हैं तो आयोग ने बीमा कम्पनी को तलब किया परन्तु बीमा कम्पनी की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुआ जहां आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव व सदस्य आशुतोष सिंह ने बजाज एलाइंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य प्रबंधक निवासी पुणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी की है जिसकी सुनवाई 7 अक्तूबर 2022 को होगी।