यूपी में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का हाईकोर्ट का आदेश, निवर्तमान प्रधान प्रशासक बने रहेंगे
सुहेल खान, लव इंडिया प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही, निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के सरकारी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज…
