आयोग के आदेश की अवहेलना पर कड़ा रुख, फ्रिज बदलने या कीमत लौटाने का था निर्देश

लव इंडिया संभल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संभल ने एक अहम फैसले में LG Electronics India Pvt. Ltd. के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी के शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आयोग ने आदेश की अवमानना को गंभीर मानते हुए कंपनी के चेयरमैन/प्रबंध निदेशक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।
📌 क्या है पूरा मामला

संभल के चंदौसी चौराहा निवासी मसूद आलम ने 11 अगस्त 2019 को मुरादाबाद के बुध बाजार स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से करीब ₹70,000 का फ्रिज खरीदा था। पीड़ित का आरोप है कि:फ्रिज ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा थामशीन से लगातार आवाजें आ रही थींउपकरण में करंट आ रहा थावारंटी अवधि में कई बार शिकायत के बावजूद कंपनी और डीलर ने समस्या का समाधान नहीं किया।
⚖️ उपभोक्ता आयोग का आदेश
मामला जब जिला उपभोक्ता आयोग पहुँचा, तो आयोग ने दिनांक 23 मई 2025 को आदेश दिया कि कंपनी दो महीने के भीतर फ्रिज बदले या पूरी कीमत वापस करेसाथ ही ₹5,000 क्षतिपूर्ति भी उपभोक्ता को दी जाए।
🚨 आदेश की अवहेलना पर सख्ती

आरोप है कि कंपनी ने एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर सुनवाई के दौरान आयोग ने कंपनी के रवैये को आदेश की अवमानना मानाऔर गैर-जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दे दिए।
👨⚖️ आदेश की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी

उपभोक्ता पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार, यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा है और आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। यह फैसला उन कंपनियों के लिए बड़ा संदेश है जो उपभोक्ता आयोग के आदेशों को हल्के में लेती हैं। अब देखना होगा कि कंपनी इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है।

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