हनुमान चालीसा प्रकरण में अमरावती की सांसद और उनके विधायक पति को अदालत ने भेजा जेल

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लव इंडिया, मुंबई : महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा प्रकरण अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को अदालत से झटका लगा है, कोर्ट ने दोनों ही नेताओं को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, हालांकि पुलिस की तरफ पुलिस हिरासत की मांग की गयी थी जिसे बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नकार दिया। अदालत ने दोनों ही पक्षों को 27 अप्रैल तक कोर्ट के सामने जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी।

इससे पहले मुंबई पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में सरकारी अधिकारी के कार्य में बाधा करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल, संबंधी धारा 353 को भी जोड़ दिया है। बताते चलें कि नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ देशद्रोह से संबंधित धारा भी पुलिस की तरफ से लगायी गयी है। बताते चलें कि शनिवार को राणा दंपति की तरफ से वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडियाकर्मियों को बताया था कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी अवैध है।

उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि दोनों लोक सेवक हैं। उन्हें गिरफ्तार करने से पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन अदालत की तरफ से दोनों ही नेताओं को जमानत नहीं दी गयी। इधर महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शनिवार को हुई दो घटनाओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल दो घटना घटी है, लगातार दो दिनों से हनुमान चालीसा के नाम पर दंगा हुआ। इसके पाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को ;राणा दंपति, को गिरफ्तार कर लिया है।

कल रात जो घटना हुई किरीट सोमैया उस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने कहा कि शनिवार रात को जो घटना हुई वो सही नहीं है। इसपर हर किसी को समझना चाहिए। पुलिस को अलग से आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को उनका काम पता है। उन्हें अपना कर्तव्य सही से निभाना चाहिए। पाटिल ने कहा कि बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं की गयी है, लेकिन उनकी ओर से इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है।

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