नवविवाहिता का दहेज के उत्पीड़न: शादीके 20 दिन बाद ही 10 लाख रुपए और इनोवा कार की डिमांड

मुरादाबाद की युवती की इसी साल 9 फरवरी को हुई थी उत्तराखंड के बाजपुर में शादी, 27 अप्रैल को जलाने का प्रयास, महिला थाने में मुकदमा दर्ज

लव इंडिया मुरादाबाद। दहेज उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मुरादाबाद की एक नवविवाहिता ने अपने पति, सास-ससुर और देवर पर शादी के कुछ ही दिनों बाद 10 लाख रुपये नकद और इनोवा कार की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसके साथ लगातार मारपीट की गई और 27 अप्रैल को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। मामले में महिला थाना मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।


9 फरवरी को हुई थी शादी


दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता सुश्मिता पुत्री सतीश चंद्र निवासी ग्राम चक फाजलपुर, थाना कुंदरकी, जिला मुरादाबाद की शादी 9 फरवरी 2026 को उत्तराखंड के बाजपुर निवासी हरीश कुमार पुत्र सर्वेश कुमार के साथ हुई थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विवाह में पीड़िता के परिवार ने लगभग 34 लाख रुपये खर्च किए थे। इसमें करीब 10 लाख रुपये कीमत का प्लॉट, लगभग 8 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, डबल बेड, डाइनिंग टेबल सहित घरेलू सामान और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं।


20 दिन बाद शुरू हुई अतिरिक्त दहेज की मांग


एफआईआर के मुताबिक शादी के लगभग 20 दिन बाद ही पति हरीश कुमार, ससुर सर्वेश कुमार, सास सुनीता और देवर भोला उर्फ सतीश ने पीड़िता पर अतिरिक्त दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उससे इनोवा कार और 10 लाख रुपये नकद की मांग की गई। जब उसने असमर्थता जताई तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी जाने लगी।


देवर पर गलत हरकत का आरोप


रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि 5 अप्रैल 2026 को जब घर में कोई मौजूद नहीं था, तब देवर भोला उर्फ सतीश ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया।
जब पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पति को दी तो उल्टा उसके साथ मारपीट की गई और उसे धमकाया गया।


27 अप्रैल को जलाने का प्रयास


पीड़िता के अनुसार 27 अप्रैल 2026 को आरोपियों ने दोबारा दहेज की मांग दोहराई। मांग पूरी न होने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया गया।
शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को पहने हुए कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया।


इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा


महिला थाना मुरादाबाद में दर्ज एफआईआर संख्या 0022/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2), 74, 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामले की जांच उपनिरीक्षक कोमल वत्स को सौंपी गई है।


एफआईआर में नामजद आरोपी


हरीश कुमार पुत्र सर्वेश कुमार
सर्वेश कुमार
सुनीता पत्नी सर्वेश कुमार
भोला उर्फ सतीश पुत्र सर्वेश कुमार
सभी निवासी: ग्राम चकरपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।

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