आदेश का पालन न करने पर एक्सिस बैंक के मैनेजर के गिरफ्तारी वारंट

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उमेश लव, लव इंडिया, संभल । चंदौसी निवासी रामेश्वरी देवी का पुत्र गौरव सिंह अमरोहा में एक प्राइवेट नौकरी करता था जोकि कलेक्शन के लिए जगह जगह जाता था। नौगवां सादाब गांव जाते समय अज्ञात बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि कंपनी द्वारा उसका सैलेरी अकाउंट एक्सिस बैंक मुरादाबाद में था जिस पर उसने एटीएम की सुविधा प्राप्त कर रखी थी। वह एटीएम का प्रयोग करता था क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाने के उपरांत उसकी मां रामेश्वरी देवी ने समस्त औपचारिकता पूर्ण कर एटीएम पर मिलने वाले बीमित धनराशि रुपए 20,0000 दिए जाने का आग्रह एक्सिस बैंक के प्रबंधक मुरादाबाद एक्सिस बैंक के प्रबंधक चंदौसी से की। साथ ही उसकी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण भी की गई परंतु उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई।

अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय

इसके लिए उसने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से एक परिवाद माननीय जिला उपभोक्ता आयोग जनपद संभल में आयोजित किया। जहां आयोग द्वारा सुनवाई कर एक्सिस बैंक को आदेशित किया गया कि वह एटीएम पर मिलने वाले ₹200000 की धनराशि मय ब्याज सहित एवं परिवाद खर्च आदि आदेश से 2 माह के अंदर उपलब्ध कराएं जिस पर संबंधित एक्सिस बैंक के मैनेजर द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई।

इस पर रामेश्वरी देवी ने पुनः अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से आयोग का दरवाजा खटखटाया आयोग द्वारा नोटिस जारी कर बैंक प्रबंधक से आदेश का अनुपालन किये जाने के सम्बंध मे पूछा गया कि क्यों एवं किस कारण से आयोग के आदेश का पालन नहीं किया गया जिस पर बैंक की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं आया और आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव व सदस्य आशुतोष ने सुनवाई करते हुए अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय की विशेष पैरवी पर एक्सेस बैंक शाखा प्रबंधक मुरादाबाद तथा एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक चंदौसी के ₹50000 के जमानती वारंट जारी कर पुलिस अधीक्षक जनपद संभल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुरादाबाद को भेजे हैं।

आयोग द्वारा जारी गिरफ्तारी आदेश

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