TMU hospital पर 50 हजार का जुर्माना और इलाज में खर्च हुई रकम को सात फीसदी ब्याज समेत लौटाने का आदेश

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उमेश लव लव इंडिया मुरादाबाद। टीएमयू हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का एक और मामला प्रकाश में आया है इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने टीएमयू हॉस्पिटल पर 50 हजार हजार रुपए का जुर्माना क्या है और साथ ही इलाज में खर्च हुई दो लाख बाइस हजार सात सौ पन्द्रह रुपए की रकम 7% ब्याज के साथ लौटने के आदेश दिए हैं। संभल के उपभोक्ता आयोग का यह आदेश 2 अगस्त का है। Another case of negligence in treatment in TMU Hospital has come to light, in this case the Consumer Commission imposed a fine of Rs. Ordered to return with interest. This order of Sambhal’s Consumer Commission is dated 2nd August.

Photo copy of complaint filed against TMU in District Consumer Disputes Redressal Commission Sambhal P-1,2

बहजोई निवासी सोमपाल सिंह यादव की पत्नी सोमवती को सरर्वाइकल की समस्या से पीड़ित थी जिनके सिर के पीछे गर्दन के ऊपर एक गांठ बन गई थी जिनको इलाज के लिए तीर्थंकर मेडिकल कालेज एवम रिसर्च सेन्टर में डाक्टर सुशील कुमार भगवार को दिखाया, जहां उनकी एम आर आई तथा अन्य जांच करायी गई तथा छह दिनों भर्ती रख कर कुछ दवाओं के सेवन की सलाह दी और कुछ दिनों बाद आकर दिखाने की बात कही।

Photo copy of complaint lodged against TMU in District Consumer Disputes Redressal Commission Sambhal P-3,4

कुछ दिनों बाद सोमवती को पुन: टी एम यू अस्पताल में ले जाया गया तो डाक्टर सुशील कुमार भगवार ने बताया कि इनके सिर के पीछे एक गांठ बनी है जो खून संचार की मुख्य नस है जिसको आपरेशन कर शीघ्र नही निकाला गया तो मरीज कोमा में जा सकता है और भविष्य में चलने फिरने में लाचार हो सकता है।

Photo copy of complaint lodged against TMU in District Consumer Disputes Redressal Commission Sambhal P-5,6

डाक्टर की सलाह पर उनका आपरेशन कराया गया परन्तु कुछ सुधार न पाकर उनको दूसरे अस्पताल में दिखाया गया तो दूसरे डाक्टर द्वारा पुन: एम आर आई करायी गई तो पता चला की गांठ अपने स्थान पर मौजूद है और कुछ उन्नीस बीस का ही अन्तर आया है, जो दवाओ के सेवन से ही हो सकता है।

Photo copy of complaint lodged against TMU in District Consumer Disputes Redressal Commission Sambhal P-7,8

आपरेशन कर गांठ को नही निकाला गया है तो सोमवती के परिजनों को काफी दुःख हुआ जिसकी शिकायत लेकर सोमवती के परिजन पुन: टी एम यू अस्पताल गए और इलाज में की गई लापरवाही की शिकायत की तो उन्हे अस्पताल से बाहर निकाल देने के लिए गार्ड को बुला लिया।

Photo copy of complaint lodged against TMU in District Consumer Disputes Redressal Commission Sambhal P-9,10

मजबूर होकर वो वहा से चले आये उन्होंने ये सभी बाते उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय को बताया तो उन्होंने पीड़ित परिवार की मदद के लिए टी एम यू अस्पताल व डाक्टर के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में परिवाद प्रस्तुत किया।

Photo copy of complaint filed against TMU in District Consumer Disputes Redressal Commission Sambhal P-11,12

जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में दोनो पक्ष उपस्थित हुए तो डाक्टर के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा आपरेशन कर जितनी आवश्यकता थी, गांठ को निकाला गया। पूर्ण गांठ इसलिए नहीं निकली गई… की मरीज कोमा में जा सकता था।

Photo copy of complaint filed against TMU in District Consumer Disputes Redressal Commission Sambhal P-13,14

इसका विरोध अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय द्वारा किया गया और बताया कि आपरेशन के नाम पर फीस वसूली गई है परन्तु गांठ को नहीं निकाला गया है, जो अन्तर आया है, वो दवाओ के सेवन से आया है। डाक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई है और उसके लिए विपक्षी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

Photo copy of complaint filed against TMU in District Consumer Disputes Redressal Commission Sambhal P-15

दोनो पक्षों को सुनने के उपरान्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने अपना निर्णय सुनाते हुए आदेश दिया कि विपक्षीगण तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी / तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर के मुख्य प्रबंधक/ डारेक्टर /एम डी ब डाक्टर सुशील कुमार भगवार तथा ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादी की पत्नी की चिकित्सा में व्यय की गई धनराशि मुबलिग दो लाख बाइस हजार सात सौ पन्द्रह रुपए उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अन्दर दो माह में अदा करे।

इसके अलावा विपक्षीगण परिवादी को मुबलिग पचास हजार रुपये मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि के मद में तथा दस हजार रूपए वार व्यय के मद में भी अदा करेंगे। नियत अवधि के अन्दर धनराशि न अदा किए जाने की दशा में ब्याज 9% वार्षिक की दर से देय होगा।

मालूम हो कि टीएमयू हॉस्पिटल ने हाल ही में आयुष्मान कार्ड धारक रामस्वरूप कश्यप को भी भर्ती नहीं किया था बल्कि पर्चा बनवाने के बाद कुछ दिन तक 20 – 25 हजार रुपए प्रतिदिन खर्च का इलाज बताया था और कहा था कि आयुष्मान कार्ड इसी के बाद लगेगा इस पर बेहद गरीब रामस्वरूप के परिजन उसको घर वापस ले गए थे और सोमवार को उन्होंने अपेक्स हॉस्पिटल में दिखाए जहां से उन्हें एक जांच के लिए लिखा गया जो टीएमयू हॉस्पिटल में ही होनी थी और जब परिजन रामस्वरूप को जांच के लिए टीएमयू हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो रामस्वरूप को भर्ती कर लिया गया था और ऑपरेशन की बात कही थी।

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