सात मार्च तक अब नहीं जान पाएंगे कौन आगे, कौन पीछे और किसकी बन रही सरकार

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निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर रोक लगाई। TV चैनलों,अखबरों के एग्जिट पोल पर रोक। 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक। निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। उल्लंघन करने पर 2 साल की कारावास की सजा। उल्लंघन पर जुर्माने से किया जाएगा दंडित।

लव इंडिया, लखनऊ। यूपी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। ये बैन 10 फरवरी से सात मार्च तक जारी रहने वाला है। प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा।

यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जारी बयान में कहा है कि एग्जिट पोल पर फरवरी 10 सुबह सात बजे से मार्च 7 को शाम साढ़े छह बजे तक बैन रहने वाला है। ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत रहेगी। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे दो साल तक की जेल हो सकती है। उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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