रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ्तारी का आदेश Order for the arrest of the chairman of the real estate company Parsvnath Developers Limited
लव इंडिया, संभल। देश की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा फ्लैट न देने तथा धनराशि वापस न करने पर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा रियल एस्टेट कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की गिरफ़्तारी का आदेश दिया है।
संभल जिले के मोहल्ला राज निकट टायर हाउस, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास निवासी राजेश भंडुला पुत्र स्व.अशोक राज ने 8 अगस्त 2013 को पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड की नया मुरादाबाद योजना में पार्श्वनाथ प्रतिभा योजना में एक फ्लैट बुक कराया था। इस फ्लैट की कीमत 28 लाख 67 हज़ार 5 सौ रुपए बताई गयी तथा बुकिंग धनराशि के रूप मे आवंटी से 8 लाख रुपए जमा कराये गए लेकिन शर्तो अनुसार रियल एस्टेट कंपनी ने तीन वर्ष में भी कब्ज़ा नहीं दिया और निरन्तर टाल- मटोल करते रहे। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट कंपनी के संभल और दिल्ली स्थित कार्यालय के कई चक्कर लगाए लेकिन कंपनी ने 8 अगस्त 2019 को प्लाट देने से मना कर दिया इतना ही नहीं कंपनी में जमा की गई आठ लाख रुपए की धनराशि भी वापसी से इंकार कर दिया था।
इससे परेशान होकर आवंटी ने वर्ष 2020 में उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग, संभल मे परिवाद योजित किया जिसमें 20अक्टूबर 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग, संभल ने जमा धनराशि 8 लाख रुपये व उस पर 7 सितम्बर 2013 से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज दो माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, 20 हज़ार रुपये मानसिक कष्ट व वाद व्यय में खर्च दस हज़ार रुपए भी अदा करने के आदेश दिए गए थे लेकिन 10 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी रियल एस्टेट कंपनी के प्रबंधन ने धनराशि अदा नहीं की।
इस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल के अध्यक्ष राम अचल यादव और सदस्य आशुतोष ने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के तर्कों को सुना और पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ़्तारी के आदेश दिए हैं।