उमेश लव, लव इंडिया, मुरादाबाद। कटघर थाना क्षेत्र स्थित डीयर पार्क आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काट रहे दो आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। वन विभाग की सतर्कता के चलते आरोपियों के कब्जे से लकड़ी काटने वाला कटर, जंगल जलेबी की लकड़ी और एक स्कूटी भी बरामद की गई। मामले में भारतीय वन अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

वन विभाग के अनुसार, घटना 5 मई 2026 की रात करीब 9 बजे की है। वन रक्षक विनीता कश्यप, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी हिरदेश कुमार, वन दरोगा कपिल कुमार एंव वन दरोगा गौरव कुमार के साथ डियरपार्क आरक्षित वन में रात्रि गश्त कर रही थी। डीयर पार्क आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान जंगल के भीतर से लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। शक होने पर टीम ने जंगल में छानबीन शुरू की तो कुछ दूरी पर दो युवक पेड़ों की लकड़ी काटते दिखाई दिए।

वन कर्मियों ने जब दोनों को ललकारा तो आरोपी स्कूटी लेकर भागने लगे, लेकिन टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद काजिम निवासी कटघर नाज रोड और लाईक अहमद निवासी मुरतफाबाद भैंसिया, कटघर के रूप में हुई है।
मौके से क्या-क्या बरामद हुआ

वन विभाग की टीम ने आरोपियों के पास से बैटरी/चार्जिंग से चलने वाला लकड़ी काटने का कटर, जंगल जलेबी की लकड़ी के दो बोटे और स्कूटी नंबर UP 38 S 4815 बरामद की है।
आरक्षित वन क्षेत्र में घुसना भी अपराध
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीयर पार्क क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। यहां बिना अनुमति प्रवेश करना और पेड़ों की कटाई करना भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दंडनीय अपराध है। मामले में भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 और बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
रात में सक्रिय लकड़ी तस्करों पर शिकंजा

वन विभाग का कहना है कि पिछले कुछ समय से आरक्षित क्षेत्रों में अवैध कटान की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के चलते रात में विशेष गश्त बढ़ाई गई थी। कार्रवाई के बाद वन विभाग अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गया है कि आरोपी लकड़ी कहां सप्लाई करते थे और उनके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हैं।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 – आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध प्रवेश और पेड़ कटान करना और बीएनएस धारा 303(2) – चोरी/अवैध संपत्ति से संबंधित अपराध है।