अमरोहा के जैकेट कारोबारी को चेक बाउंस में साल भर की कैद

Uttar Pradesh

लव इंडिया, मुरादाबाद। चेक बाउंस के मामले में अदालत में जैकेट व्यापारी को 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जिस व्यापारी को सजा सुनाई गई है वह उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के पाकीजा मार्केट नई बस्ती निवासी मोहम्मद जाहिद है। यह मामला मुरादाबाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था।

परिवादी ने मो ज़ाहिद से उधार दिए पैसे वापस मांगे, जिस पर ज़ाहिद ने दो चेक दिए थे। जो खाते में पैसे न होने की वजह से बाउंस हो गए। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा करने के कारण उन्होंने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ उक्त अधिनियम के तहत चेक बाउंस का अपराध साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।

फोटो : सजा सुनाए जाने से पहले अदालत के बाहर अपने परिजनों से बातचीत करता जैकेट कारोबारी (सिर पर रूमाल बांधे)

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