पक्ष की खबर पर खुद जांच कमेटी के शक के घेरे में आ गए राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज, हयातनगर के प्रबंधक…?

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प्रदेश सरकार के मुखिया बाबा बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आवाज पूरे प्रदेश में गूंज रही हो लेकिन यूपी के संभल जिले के थाना हयातनगर क्षेत्र के राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक मकड़ी की जाल की तरह विद्यालय में अनियमितताएं व अन्य घोटाले दर घोटाले में बुरी तरह फंसे पड़े हैं। भला हो उन मीडिया कर्मियों का जिन्होंने भ्रमित समाचार छाप कर विभागीय अधिकारियों को सोते से जगा दिया वरना विद्यालय में छात्राएं घुट घुट कर पढ़ने को मजबूर रहती अपने आप को मकड़जाल में फँसता देख विभागीय अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट प्रेषित कर आमजन को दोषमुक्त दिखाना चाहते थे। लेकिन कहावत है बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी। इसी संदर्भ में दिनांक 30-8-2022 के क्रम में विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य मैं तथ्यों से परे आख्या प्रस्तुत करते हुए ना केवल विभागीय अधिकारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि संस्था प्रधानाचार्य को विद्यालय के साथ अपनी छवि धूमिल किए जाने हेतु आरोपित भी किया जा रहा है।

कार्यालय के पत्र दिनांक 30-8-2022 द्वारा कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे आख्या ऑडिट आपत्ति अनुसार संयुक्त शिक्षा निदेशक अनुसार वित्त विहीन निधि से हाईकोर्ट के अधिवक्ता को अनियमित रूप से भुगतान किए गए 1,41,000.00 को वित्तविहीन कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे किंतु अद्यतन उक्त धनराशि प्रबंधक द्वारा ना तो वित्तविहीन कोस में जमा की गई और ना ही कार्यालय द्वारा किया गया पृच्छा के क्रम में यही अवगत कराया कि जिस रिट याचिका के संदर्भ में रुपए एक लाख 41 हजार का भुगतान हाईकोर्ट के अधिवक्ता को किया गया है वह रिट याचिका कौन सी है वाद संख्या क्या है उस रिट याचिका में वादी प्रतिवादी कौन है अनुपालन आख्या के नाम पर केवल भ्रमित किए जाने की नियत से भविष्य में इस निधि से खर्च किए जाने के साथ ही साथ इस संदर्भ मैं मार्गदर्शन किए जाने का उल्लेख किया गया है जबकि स्पष्ट रूप से ऑडिट आंख्या में हाई कोर्ट अधिवक्ता की फीस के रूप में अनियमित रूप से खर्च की गई धनराशि 141000 0 0 को तत्काल कोष में जमा किए जाने का निर्देश अंकित है।

इतनी अवधि बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा यह धनराशि वित्तविहीन कोस में जमा नहीं की गई परिणाम स्वरूप कार्यालय पत्र दिनांक 30-8-2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए निर्देशित किया गया कि पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में स्पष्ट करें क्यों ना अब तक धनराशि के व्य्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा दी जाए आपके स्तर से ना तो 141000 रुपए वित्तविहीन कोष में जमा किए गए और ना ही कोई संतोषजनक समुचित कारण बताया गया संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद के पत्र दिनांक 8-9-2022 के द्वारा अंतिम रूप से सचेत किया जाता है कि 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट अधिवक्ता की फीस के अनियमित रूप से खर्च की गई धनराशि रुपए 141000 को तत्काल कोष में जमा करें एवं विद्यालय की भूमि 3 पॉइंट 40 एकड़ जो प्रबंधक द्वारा 2 एकड़ बताई जा रही एवं भूमि से होने वाली विद्यालय को आए का भी कोष में जमा कराने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक संभल को आदेश किया अग्रिम कृत कार्रवाई से अवगत कराएं।

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