इम्तिहान के समय स्कूल को सील किया जाना गलत: हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल सील किए जाने से जुड़ी बड़ी ख़बर आई है। हाईकोर्ट ने स्कूल सील किए जाने पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा इम्तिहान के समय स्कूल सील किया जाना गलत है। कोर्ट ने सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कोई खता नही है। पूरे मामले में मंगलवार 21 मार्च को दुबारा सुनवाई होगी।
मौलाना जौहर अली शोध संस्थान की लीज जमीन पर संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल था। बीते 28 जनवरी को लीज की मियाद खत्म हो गई थी। रामपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने स्कूल के भवन को खाली करने का नोटिस दिया था।
स्कूल भवन खाली नही करने पर जिला प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया। जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में जिला प्रशासन के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने फौरी राहत देते हुए इम्तिहान को देखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने का निर्देश दिया है।