लव इंडिया, संभल। रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा ग्राहकों से लाखों रुपये लेने के बाद फ्लैट पर कब्जा न देने और धनराशि वापस न करने के मामलों पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में जिला उपभोक्ता आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के खिलाफ एक और मामले में गैर-जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
मामला संभल के बेगम सराय निवासी इरफान पुत्र एहसान से जुड़ा है। उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार इरफान ने वर्ष 2013 में नया मुरादाबाद स्थित पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड की “पार्श्वनाथ प्रतिभा” योजना में फ्लैट खरीदने के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने उन्हें फ्लैट संख्या टी-10/704 आवंटित किया और उनसे 4 लाख 39 हजार 678 रुपये जमा करा लिए।
आरोप है कि धनराशि लेने के बावजूद कंपनी ने न तो फ्लैट का कब्जा दिया और न ही जमा रकम वापस की। लंबे समय तक समाधान न मिलने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इस मामले में उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से वाद दायर किया।
आयोग के आदेश की भी नहीं की पालन

मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मार्च 2025 में पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन को आदेश दिया था कि वह दो माह के भीतर जमा धनराशि ब्याज एवं क्षतिपूर्ति सहित वापस करें। लेकिन आयोग के आदेश के बावजूद कंपनी की ओर से भुगतान नहीं किया गया। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
पहले भी जारी हो चुके हैं गिरफ्तारी आदेश
जानकारी के अनुसार इससे पहले भी एक अन्य मामले में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा कंपनी के चेयरमैन की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे। उस दौरान गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज होते ही कंपनी ने आयोग में धनराशि जमा कर दी थी।
बढ़ रही हैं उपभोक्ताओं की शिकायतें

उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के मुताबिक संभल समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने वाले कई उपभोक्ता वर्षों से फ्लैट और धनवापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे मामलों में जिला उपभोक्ता आयोग की सख्ती को पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।
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