Hearing on Waqf case continues in Supreme Court… कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है, वक्फ कानून धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है…

दिल्ली..सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ क़ानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गयी है..मुस्लिम पक्षकारों ने मांग किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वक्फ कानून पर रोक लगे..CJI ने पूछा कि हाई कोर्ट में जो मामले लंबित थे उनमें क्या हुआ,वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह क़ानून धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद 26) के खिलाफ है..कपिल सिब्बल ने कहा वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है, वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है..विधान धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार देता है, कपिल सिब्बल ने नए कानून की कमियां गिनाईं… दिल्ली की जामा मस्जिद का भी जिक्र किया.

सीजेआई ने कहा कि वक्फ के बाद ASI के तहत कई ऐतिहासिक इमारतें दी गई हैं जो Ancient mournament act के तहत हैं. कपिल सिब्बल ने कहा आपने एक ऐसे अधिकारी की पहचान की है जो सरकार का अधिकारी है. यह अपने आप में असंवैधानिक है,CJI ने कहा कि ऐसे कितने मामले होंगे? मेरी समझ से, व्याख्या आपके पक्ष में है. अगर इसे प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने से पहले वक्फ घोषित किया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यह वक्फ ही रहेगा.CJI ने कहा कि जामा मस्जिद समेत सभी प्राचीन स्मारक संरक्षित रहेंगे..सिब्बल ने कहा पांचवां प्वाइंट कानून की धारा एस.3ई- अब, मेरे पास एक चार्ट है, जिसमें सभी मुसलमानों को अनुसूचित जनजाति माना गया है.

CJI ने कहा क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति को मंजूरी के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? कपिल सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, 1995 के तहत, सभी नामांकित व्यक्ति मुस्लिम थे. मेरे पास चार्ट है, सभी हिंदू या सिख बंदोबस्त, नामांकित व्यक्ति हिंदू या सिख हैं- यह सीधा उल्लंघन है. यह 200 मिलियन को संसदीय तरीके से हड़पना है,CJI ने कहा कि दो नॉन मुस्लिम के अलावा मुस्लिम सदस्य का प्रावधान हैं.


जस्टिस विश्वनाथन ने कहा मत उलझाओ, संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं, केवल संपत्ति का प्रशासन ही इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, बार-बार अनिवार्य धार्मिक प्रथा न कहें,वकील कपिल सिब्बल ने कहा कृपया धारा 9 देखें. कुल सदस्य संख्या 22 है, 10 मुस्लिम होंगे..CJI ने कहा दूसरा प्रावधान देखें. क्या इसका मतलब यह है कि पूर्व अधिकारी को छोड़कर केवल दो सदस्य ही मुस्लिम होंगे?
वकील कपिल सिब्बल ने कहा यह पूरी तरह से सरकारी टेकओवर है,वकील कपिल सिब्बल ने कहा उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को समाप्त कर दिया गया है, यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है
कपिल सिब्बल ने कहा समस्या यह है कि वे कहेंगे कि यदि वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया है तो वह डीड मांगेंगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा यह कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है, संवैधानिक हमले का आधार यह है कि वक्फ इस्लाम के लिए आवश्यक और अभिन्न अंग है. धर्म, विशेष रूप से दान, इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न अंग है, पहले सीईओ मुस्लिम होना चाहिए था, अब ऐसा नहीं है.

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