Sambhal News : सुप्रीम कोर्ट ने कुएं के पास पूजा की इजाजत दिए जाने के आदेश पर भी लगाई रोक

उत्तर प्रदेश राज्य के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका द्वारा कुएं के पास पूजा की इजाजत दिए जाने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं।’ अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
आपको बता दें, संभल की जामा मस्जिद में हरि हर मंदिर का दावा पेश किए जाने और सर्वे रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद इस मामले में शाही जामा मस्जिद कमेटी दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों/प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की गई थी। अर्जी में कमेटी ने कहा था कि कोर्ट के आदेश थे कि प्रशासन शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए कदम उठाए लेकिन जिला प्रशासन इलाके में पुराने मंदिर और कुएं तलाशने में जुटा है। कमेटी के चेताने के बावजूद मस्जिद के पास बने कुएं में जांच की गई और प्रशासन का ये काम किसी भी तरह शांति और सौहार्द स्थापित करने का नहीं था।

संभल जिले की शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि वहां शांति का माहौल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते मे उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों/प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कमेटी की अर्जी में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जिला प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम ना उठाए।

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