फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सपा नेता आजम खान, पत्नी तंजीम फात्मा और बेटा अब्दुल्लाह आजम को सात-सात साल की सजा

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उमेश लव, लव इंडिया, मुरादाबाद/ रामपुर। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा को बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार दिया गया है। रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। वकील के मुताबिक, एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है। लंच के बाद सजा पर निर्णय आया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान को उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम सहित 7 साल की सजा सुनाई है। तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे।

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में किसी वक्त अहम स्थान रखने वाले आजम खान और उनके परिवार के सितारे इन दिनों गर्दिश में है। कई मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है और आप बुधवार का दिन भी सपा नेता आज़म खान उनके परिवार के लिए काला अध्याय साबित हो रहा है क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम का उनकी पत्नी तंजीम फातमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को दोषी करार दे दिया है।

मालूम हो कि आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले काफी चर्चित हैं। इनमें एक प्रमाण पत्र रामपुर में बना है। चुनाव लड़ने के समय इन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवा लिया था। इनके दोनों पत्रों में जन्म के समय में दो और तीन साल का अंतर है। आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपनी जन्म तिथि बढ़ाई थी।

इस मामले में भाजपा नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में रामपुर जनपद के गंज थाने में अब्दुल्ला आजम (पूर्व विधायक) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें अब्दुल्ला आजम के पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनकी मां डॉ. तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चाचार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में आजम खान के पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल की गई थी जिसे एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। अब कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया और तीनों को दोषी करार दिया।

सुनवाई के समय कोर्ट में सपा नेता आजम खान, बेटा अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा मौजूद थे। अब भोजनावकाश के बाद सजा पर सुनवाई हुई और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान को उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम सहित 7 साल की सजा सुनाई है। तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। मालूम हो कि आजम खान को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट से भी एक मामले में सजा हो चुकी है।

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