नया एसी या ब्याज सहित ₹37,000 लौटाने के निर्देश

📰खराब एसी बेचने पर वोल्टास कंपनी पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश

लव इंडिया, संभल। चंदौसी निवासी नितिन महाजन द्वारा खरीदे गए वोल्टास कंपनी के एसी में लगातार खराबी आने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने उपभोक्ता के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि या तो नया एसी प्रदान किया जाए या फिर ब्याज सहित पूरी राशि लौटाई जाए।


📰 मई 2024 में खरीदा गया था वोल्टास का एसी

पीड़ित उपभोक्ता नितिन महाजन ने बताया कि उन्होंने 11 मई 2024 को चंदौसी के एक दुकानदार से वोल्टास कंपनी का एसी खरीदा था। लेकिन एसी शुरू से ही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी और बार-बार खराब हो जाती थी।


📰 कई बार शिकायत के बावजूद नहीं मिला स्थायी समाधान

एसी खराब होने पर नितिन महाजन द्वारा कई बार शिकायत की गई, जिस पर दुकानदार और कंपनी की ओर से मरम्मत कराई जाती रही। बावजूद इसके एसी बार-बार खराब होती रही।
एक वर्ष के भीतर कई बार खराबी आने पर उपभोक्ता ने एसी बदलने या वापस लेने की मांग की, लेकिन दुकानदार और कंपनी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।


📰 उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया गया परिवाद

इसके बाद नितिन महाजन ने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया। अधिवक्ता द्वारा उनकी ओर से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद दाखिल किया गया।

परिवाद में आयोग को बताया गया कि कंपनी ने दुकानदार के माध्यम से निर्माण दोषयुक्त (Manufacturing Defect) वाला एसी उपभोक्ता को बेचा है।


📰 दुकानदार ने मानी कंपनी की जिम्मेदारी

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कंपनी और दुकानदार को तलब किया।
दुकानदार ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मामला है, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी की बनती है।
हालांकि, कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।


📰 आयोग का उपभोक्ता के पक्ष में फैसला

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने उपभोक्ता नितिन महाजन के पक्ष में फैसला सुनाया।


📰आयोग द्वारा जारी आदेश

आयोग ने आदेश दिया कि—

  • विपक्षी संख्या 1 वोल्टास / टाटा इंडिया लिमिटेड
    • दो माह के भीतर उसी मेक और मॉडल का नया एसी उपभोक्ता को प्रदान करे
      अथवा
    • एसी का क्रय मूल्य ₹37,000 परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित अदा करे
  • इसके अतिरिक्त कंपनी को
    • ₹10,000 मानसिक कष्ट एवं आर्थिक क्षति के लिए
    • ₹5,000 वाद व्यय के रूप में
      उपभोक्ता को भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
  • नियत अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में 9% वार्षिक ब्याज की दर से राशि देय होगी।






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