लव इंडिया, संभल। बिल्डर सीताराम भारद्वाज ने बहजोई क्षेत्र में आवासीय योजना विकसित की और भूखंड विक्रय करने हेतु विज्ञापन निकाला। लोगो से भूखंड आवंटन के नाम पर धनराशि ली गई लेकिन भूखंड आवंटन करने के उपरांत उसका विक्रय पत्र नहीं लिखाया गया और ना धनराशि वापस की। जिला उपभोक्ता आयोग ने अग्रिम रूप से दी गई धनराशि क्षतिपूर्ति सहित वापस करने का आदेश बिल्डर को दे दिया।
उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार स्टेशन रोड बहजोई निवासी नितिन पुत्र पुष्पेंद्र ने सीताराम भारद्वाज पुत्र जयशंकर निवासी ग्राम बमनेटा बहजोई द्वारा बमनेटा में विकसित आवासीय योजना में एक भूखंड खरीदने का सौदा किया था। बिल्डर द्वारा भूखंड की कीमत 13 लाख बताई गई सड़क, बिजली पानी आदि की सुविधाएं विकसित करने पर कब्जा देने की बात कही गई। क्रेता ने 1 लाख रुपए अग्रिम रूप से अदा कर दिए क्रेता को भूखंड स.14 आवंटित किया गया लेकिन बिल्डर द्वारा दो वर्ष बाद भी ना तो सड़क का निर्माण कराया गया और न ही बिजली के खंभे लगवाए गए।
इस पर क्रेता ने अग्रिम रूप से जमा कराई गई धनराशि वापस मांगी तो बिल्डर ने अग्रिम रूप से दी गई धनराशि वापस करने से इनकार कर दिया। इस पर उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग संभल में मुकदमा योजित किया जिसमें बिल्डर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसने अग्रिम रूप से दी गई धनराशि क्रेता को वापस कर दी है लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर सीताराम भारद्वाज को आदेश दिया कि वह दो माह के अंदर रुपए एक लाख 7 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को वापस करें। साथ ही रुपए 20 हजार मानसिक कष्ट व 5 हजार वाद व्यय के मद में भी अदा करें।
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