संभल के Executive Engineer & SDO पर 20 हजार का जुर्माना
लव इंडिया, संभल। एक विद्युत कनेक्शन दो बिल, शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं। मामला जिला उपभोक्ता अदालत संभल में पहुंचा तो विद्युत विभाग ने गलत भेजे गए बिल को निरस्त कर दिया लेकिन उपभोक्ता अदालत ने विद्युत विभाग संभल के अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी द्वितीय को लापरवाही व सेवाओं में कमी का दोषी मानते हुए 20 हजार का जुर्माना लगा दिया। यहीं नहीं, क्षतिपूर्ति की धनराशि उनके वेतन से वसूलने के भी आदेश पारित कर दिए l
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार संभल के ग्राम महमूदपुर ईममा निवासी पंकज त्यागी पुत्र सुरेंद्र सिंह निजी नलकूप विद्युत संयोजन स.771709532167 के उपभोक्ता चले आते है, जिसका स्वीकृत भार 7.5 हॉर्स पावर है विद्युत बिलों का भुगतान भी उनके द्वारा समय पर किया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 22 के नवंबर माह से विद्युत विभाग द्वारा एक कनेक्शन के स्थान पर दो भिन्न भिन्न कनेक्शन के विद्युत बिल भेजे जाने लगे दूसरे का नं.77170948927 था। यही नहीं फर्जी विद्युत बिल का वसूली प्रमाण पत्र जारी करके उपभोक्ता को राजस्व बंदी भी बनवा दिया। उपभोक्ता ने कई बार पत्र लिखकर संभल के अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी से फर्जी विद्युत बिल कनेक्शन को निरस्त करने का अनुरोध किया लेकिन विभाग में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
इस पर उपभोक्ता ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता न्यायालय में वाद योजित किया तो विद्युत विभाग के अधिकारियों की और से प्रस्तुत जवाब स्वीकार किया गया कि विभागीय खातों में डुप्लीकेट बिल जारी होना संभावित है। भूल वश फर्जी एवं गलत बिल जारी हो गया था जिसे निरस्त कर दिया गया है।
इसे जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी द्वितीय विद्युत वितरण खंड संभल की लापरवाही व सेवाओं में कमी माना और क्षतिपूर्ति की धनराशि रुपए 10 हजार अधिशासी अभियंता व रुपए 10 उपखंड अधिकारी द्वितीय विद्युत वितरण खंड संभल के वेतन से काटने व उपभोक्ता को दिलाने के आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि दोनों अधिकारी वाद व्यय रुपए 5 हजार भी दो माह के अंदर अदा करेंगे। समय पर क्षतिपूर्ति अदा न करने पर 9 प्रतिशत व्यय भी अदा करना होगा।