newyear में बुजुर्गों को राहत: किसी भी शाखा से निकाल सकेंगे पेंशन


साल 2025 में पेंशनधारकों को राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी, 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों को सरल बना रही है। अब पेंशनभोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन की राशि कर सकेंगे।

इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे वयोवृद्धि पेंशनभोगियों बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सीआईटीईएस 2.01 के हिस्से के रूप में लागू किया जाना है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी, 2025 से होगी।

कर्मचारी पेंशन योजना के 78 लाख सदस्य 1 जनवरी, 2025 तक भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, नए साल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एटीएम से पीएफ धन निकासी की सुविधा और ईपीएफ अंशदान सीमा को समाप्त करने सहित कई बदलाव भी लागू करने वाला है।

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