लव इंडिया, मुरादाबाद। जनपद में दहेज के लिए उत्पीड़न, मारपीट करते हुए पत्नी को बच्चे समेत निकाला और दूसरी शादी कर ली। अब इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पति सहित 18 ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार विवाह के बाद से लगातार दहेज की मांग, प्रताड़ना और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं।

मुरादाबाद जनपद के महिला थाना क्षेत्र में एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। FIR संख्या 0017 दिनांक 02 अप्रैल 2026 को दर्ज की गई।

शिकायतकर्ता निवासी ग्राम चंदपुरा, डिलारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी शादी 23 जून 2023 को कृष्ण कुमार निवासी मुजफ्फरपुर टांडा, थाना कांठ, मुरादाबाद के साथ हुई थी। पीड़िता के अनुसार शादी में उसके परिवार ने अपनी क्षमता से अधिक दहेज दिया, जिसमें सोना-चांदी के आभूषण, घरेलू सामान (फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर आदि) कपड़े और नकद राशि (लगभग 2 लाख रुपये) शामिल थे।

FIR के मुताबिक, शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने 5 लाख नकद, एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी।मांग पूरी न होने पर पीड़िता के साथ मारपीट, गाली-गलौज, मानसिक उत्पीड़न किया जाता रहा। इस बीच, पीड़िता ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला। आरोप है कि उसे ताना दिया गया और प्रताड़ना जारी रही।

शिकायत के अनुसार 10 फरवरी 2026 को ससुराल पक्ष के कई लोग एकजुट होकर कमरे में घुस आए। पीड़िता के साथ मारपीट की। कपड़े फाड़े गए। जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे और बीच-बचाव किया। FIR में आरोप लगाया है कि पीड़िता को बच्चे सहित घर से निकाल दिया गया और 25 दिसंबर 2025 को पति की दूसरी शादी करा दी गई।

पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। इस मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 76, 82, 85, 115(2), 351(3), 352 निम्न धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी को नामित कर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
Hello world.