Mahindra & Mahindra Limited के Chairman और Managing Director की गिरफ्तारी का आदेश

लव इंडिया, संभल। अलीगढ़ के कार डीलर विनीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से महिंद्रा की मारजो कार खरीदी लेकिन कार में निर्माण संबंधी दोष थे। जिला उपभोक्ता आयोग में वाद योजित किया। जिला आयोग ने कार में व्याप्त दोषों को दूर करने का आदेश दिया लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आदेश का पालन नहीं किया। इसे गम्भीर मानते हुए जिला आयोग ने महेंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष ओर और प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के आदेश दे दिया।


कैथल गेट, चंदौसी निवासी मौसम गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता ने विनीत ऑटोमोबाइल्स अलीगढ़ से 18 अक्टूबर, 2018 महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा निर्मित एक मारजो कार खरीदी लेकिन कार में चलते चलते बंद हो जाना, इंजन से आवाजें आना, इंजन का जल्दी गर्म हो जाना, जैसी समस्याएं थी। शिकायत करने पर भी कंपनी ने कार में व्याप्त दोषों को दूर नहीं किया। कार मरम्मत के उपरांत भी ठीक नहीं हो पाई।

अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय

इस पर उपभोक्ता ने अपने अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के माध्यम से आयोग ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के विरूद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद योजित किया। आयोग द्वारा 25 अगस्त 2023 को कार बदलने अथवा कार की कीमत 14,44363 रुपए वापस करने का आदेश दिया लेकिन कार निर्माता कंपनी ने आयोग के आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता राज्य आयोग, लखनऊ में अपील भी आयोजित की। अपील में कार को ग्राहक की संतुष्टि अनुसार ठीक करने का व 100 रुपए प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया।

बुधवार को अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आदेश का अनुपालन नहीं किया जिसे जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने गंभीर मानते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के आदेश दिए

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