डिप्लोमा न प्रमाण-पत्र फिर भी खुलेआम Kanth के Umri Chauraha पर चल रहा था Swasthik Digital X-Ray, अब दर्ज हुई रिपोर्ट

उमेश लव इंडिया मुरादाबाद। डिप्लोमा न प्रमाण-पत्र फिर भी खुलेआम Kanth के Umri Chauraha पर Swasthik Digital X-Ray चल रहा था और और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। आईजीआरएस पर शिकायत के बाद कार्रवाई में यह खुलता हुआ है। अब इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

IGRS पर दर्ज हुई शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर कांठ के चिकित्सा अधीक्षक डॉ राजीव सिंह ने 23 जून 25 को उमरी चौराहा स्थित स्वास्तिक डिजिटल एक्स-रे की जांच पड़ताल की थी तो जितेन्द्र पुत्र जाबर सिंह निवासी ग्राम कृतपुरी (उम्र 28 वर्ष) मोके पर X-रे चलाते हुए पाये गये। पूछने पर बताया गया कि वह वहां सपोर्टटिंग स्टाफ का लगभग एक वर्ष से कार्य कर रहे है तथा मौके पर पाई गई कुछ पर्चिया जो की कुछ डाॅक्टर द्वारा रेफेर X-रे की पाई गई है जिसमे X-रे लिखे गये थे। मौके पर मशीन X-रे, कंट्रोलर तथा 1 प्रिंटर X-रे रिपोर्ट प्रिंटर 2 कंप्यूटर मिले। एक्स-रे मशीन अन्य सभी समाजटीम द्वारा सील कर दिया गया है। जितेन्द्र द्वारा बताया गया है की मुकेश चौहान पुत्र श्री मुंशी राम निवासी सादकपुर खिचड़ी संचालक है। मौके पर संचालक मोजूद नहीं पाये गये। मौके पर न ही उनके द्वारा कोई X-रे का रजिस्ट्रेशन दिखाया गया। तथा जितेन्द्र द्वारा बताया गया कि जो भी लिखा गया है वो उनके द्वारा हस्ताक्षर है।

उक्त सम्बन्ध मे जो भी बात बतायी गयी है तथा उपरोक्त सामान जो भी पाया गया है जितेन्द्र द्वारा इन्होने उसे पूर्ण रूप से स्वयं स्वीकार किया है जिसको अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित भी किया है। परन्तु इनके पास इस कार्य करने के लिए कोई भी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र नहीं है जो की नियमविरुद है तथा संचालक मुकेश के हाथ कूट रचना से तेयार अभिलेख फर्जी विना चिकित्सा उपाधि के मरीजो का ईलाज करना पर्यावरण को नुकसान पहुंचना है व मरीजो के साथ धोखाधडी व कूट रचनाकार मरीजो को आकर्षित करना है जिससे मरीजो की जान से खेलना प्रथम द्रस्टया अपराध मे है।

इनके X-रे का पंजीकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत नहीं है X-रे का अनाधिकृत रूप से संचालित करते हुए आम जनमानस के जीवन के साथ खिलबाड एवं धोखाधड़ी किया जा रहा है जिसका संज्ञान लेते हुये स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा चिकित्सकीय दल के साथ जिसमे ड राजीव सिंह (चिकित्सा अधीक्षक), श्री चन्द्र शेखर यादव (BPM), श्री अनिल कुमार सैनी (PMW), ने तत्काल X-रे को तत्काल प्रभाव से: 23 जून 2025 को सील कर दिया गया। अब उपरोक्त उक्त संचालक X-रे का अवैध रूप से संचालन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत आने वाली सुसंगत धाराओं तथा एवं अन्य सुसंगत धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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