yogiraj में land mafia दुस्साहस: Collector की अनुमति के बिना SC के लोगों की भूमि बेचकर दी Plating

उमेश लव लव इंडिया मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद जिले में yogiraj में land mafia का दुस्साहस देखिए। यहां पर Collector की अनुमति के बिना SC के लोगों की भूमि बेचकर Plating कर दी गई। जी हां! यही 16 आना सच है। भोली भाली जनता व सरकारी राजस्व के साथ छल कपट व धोखाधड़ी करके झूठा आश्वासन देकर अनुसूचित जाति की भूमि को बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के गैर अनुसूचित जाति के लोगों को व भूमि को बिना उपजिलाधिकारी के द्वारा अकृषि भूमि घोषित कराये अवैध रूप से बैनामे पंजीकृत कर दिए गए।

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 अपबंधित है कि “अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध” एक इस अध्याय के अपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय दान बंधक या पट्टे द्वारा अंतरित करने का अधिकार न होगा।
मगर, ग्राम समाथल तहसील व जिला मुरादाबाद में आराजी गाटा संख्या 599 रखवा 0.5220 हेक्टेयर अनुसूचित जाति के लोग के नाम थी इस भूमि को अवैध प्लाटिंग करने के लिए भूमाफिया अब्दुल या अब्दुल वाहिद पुत्र हाजी मोहम्मद साजिद निवासी मोहल्ला मोमिन नगर पाकबड़ा जिला मुरादाबाद ने एक षड्यंत्र के तहत दिनांक 17.01.2022 को भूमिधर जय सिंह, नन्हे सिंह, कमल सिंह, लाल सिंह, पुत्रगण सुम्मेर सिंह व मुनेश कुमार पुत्र छोटे , श्रीमती मुन्नी निवासीगण ग्राम समाथल तहसील मुरादाबाद से गाटा संख्या 599 रकबा 0.5220 हेक्टेयर में से 1/3 भाग 0.1740 हे0 को हरकिशन सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी शाहपुर डसर तहसील व जिला मुरादाबाद संभल के नाम बैनामा उप निबंधक द्वितीय मुरादाबाद के कार्यालय में पंजीकृत कराया और उसी दिन दिनांक 17.01.2022 को ही उपनिबंधक कार्यालय के अधिकारी से हमसाज होकर मुख्तारनामा आम हरकिशन सिंह से अब्दुल वाहिद ने अपने नाम करा लिया। यहां उल्लेखनीय है कि उपनिबंधक कार्यालय मुरादाबाद में मुख्तारनामा रक्त संबंधी के नाम पंजीकृत होता है कोई मुख्तारनामा पंजीकृत कराने जाते है तो रक्त संबंध न होने के कारण मुख्तारनामा पंजीकृत नहीं होता। अगर कोई ऐसा मुख्तारनामा होता है।

उपनिबंधक द्वितीय अधिकारी से हमसाज होकर पंजीकृत कराये हरकिशन सिंह के मख्तरनामे के आधार पर अब्दल वाहिद पत्र उपनिबंधक द्वितीय अधिकारी से हमसाज होकर पंजीकृत कराये हरकिशन सिंह के मुख्तरनामे के आधार पर अब्दुल वाहिद पुत्र मोहम्मद साजिद ने गाटा संख्या 599 रखवा 0.522 के 1/3 अंश 0.1740 हेक्टेयर रकवा में भोली भाली जनता व सरकारी राजस्व के साथ छल कपट व धोखाधड़ी करके झूठा आश्वासन देकर अनुसूचित जाति की भूमि को बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के गैर अनुसूचित जाति के लोगों को व भूमि को बिना उपजिलाधिकारी के द्वारा अकृषि भूमि घोषित कराये अवैध रूप से बैनामे पंजीकृत कर दिए अब्दुल वाहिद के द्वारा हरकिशन सिंह के मुख्तरनामे के आधार पर अवैध प्लाटिंग करते हुए दिनांक 12.01.2024 को श्रीमती गुलशन जहां पत्नी इसरार एडवोकेट निवासी हुलशन गंज लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद के नाम दो बैनामे संख्या 626 व 686 पंजीकृत कराये दिनांक 16.01.2024 को श्रीमती सलमा खातून पत्नी शमशाद अली निवासी धारीवाल नगर पाकबड़ा मुरादाबाद के नाम बैनामा व दिनांक 26.4.2024 को श्रीमती कमलेश पत्नी कमल सिंह निवासी समाथल मुरादाबाद को अनुबंध पत्र दिनांक 14.01.2023 को इशाक पुत्र अशफाक समाथल मुरादाबाद को अनुबंध पत्र दिनांक 14.01.2023 को इशाक पुत्र अशफाक निवासी तुगलकाबाद विस्तार कल कई दक्षिणी दिल्ली व दिनांक 26.09.2023 को श्रीमती सुशीला पत्नी गंगा सरन निवासी सदरपुर मतलब पुर छजलैट मुरादाबाद वदिनांक 10.8.2023 को रमेश कुमार पुत्र सुखराम निवासी E- 95 काशीराम नगर तहसील का जिला मुरादाबाद के नाम बैनामा पंजीकृत कराये।
इसी प्रकार उपरोक्त अब्दुल वाहिद ने अनुसूचित जाति के रवि कुमार पुत्र मुन्नू सिंह निवासी समाथल तहसील व जिला मुरादाबाद से मुख्तारनामा एवं अपने नाम पंजीकृत कराकर अनुसूचित जाति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिनांक 23.2.2024 को श्रीमती बब्बू पत्नी इस्लाम निवासी हाशिमपुर चौराहा पाक़बड़ा मुरादाबाद को बैनामा पंजीकृत संख्या 3205 व दिनांक 23.02.2024 को श्रीमती जहरा पत्नी कमर आलम निवासी मीरा सरा व जिला अमरोहा बैनामा पंजीकृत संख्या 3206 व दिनांक 30.02.2024 को निजाबुल हुसैन पुत्र हसन खा निवासी आजाद नगर हाशामपुर चौराहा पाकबड़ा मुरादाबाद बैनामा पंजीकृत संख्या पाकबड़ा मुरादाबाद बैनामा पंजीकृत संख्या 3207 दिनांक 27.6.24 को श्रीमती साजिया पत्नी इरफान खान निवासी सतपुरा जिला संभल बना पंजीकृत संख्या 9635 दिनांक 4.2.2025 को श्रीमती रुखसार पत्नी मुशाहिद हुसैन निवासी पाक़बरा पंजीकृत बैनामा संख्या 2071 दिनांक 23.06.2024 को श्रीमती मेहसर पत्नी तस्लीम निवासी समाथल मुरादाबाद, पंजीकृत बैनामा संख्या 8591 दिनांक 228 2024 को श्रीमती फूल जहां पत्नी गफ्फार निवासी डाक शहीद तहसील का जिला संभल पंजीकृत बैनामा संख्या 15369 दिनांक 228.2024 को श्रीमती हसीना पत्नी शौकीन निवासी मुबारकपुर बंद पोस्ट खासपुर तहसील का जिला संभल पंजीकृत बनाना संख्या 15370 दिनांक 10.12.2024 को रियाजुद्दीन पुत्र बाबू निवासी मोहम्मदपुर बसतौर, थाना बिलारी, मुरादाबाद पंजीकृत बेनाम संख्या 16824 पंजीकृत कराये।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उपबंधो का खुला उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि को गलत तरीके से बेचकर अब्दुल वाहिद भूमाफिया गर्दी करते हुए जमीनी व्यापार कर रहा है इस अवैध विक्रय व प्लाटिंग में क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो हमसाज हैं जो की कृषि भूमि में अवैध खरीद फरोख्त की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं देते हैं और कृषि भूमि को बरामद करने में भूमाफिया का सहयोग कर रहे हैं । अब्दुल वाहिद के द्वारा उपरोक्त भूमि को अवैध प्लाटिंग करने के लिए उपरोक्त हरकिशन व रवि कुमार से खरीदी और सरकार का स्टाम्प व राजस्व बचाने के लिए हरकिशन व रवि कुमार से मुख्तारनामें उपनिबंधक कार्यालय में उपनिबंधक अधिकारी व कर्मचारी से हमसाज होकर पंजीकृत कराकर अवैध प्लाटिंग की जा रही है इस मुख्तारनामे के बदले हरकिशन व रवि कुमार को अब्दुल वाहिद ने उपरोक्त भूमि खरीदने की कीमत भी दी है। इसलिए मुख्तारनामा दर्ज कराना सरकार के विरुद्ध छल कपट भी है।

इस संबंध में भारतीय लोक तंत्र बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्व दलित परिषद के राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह एडवोकेट ने जिलाधिकारी, मंडलायक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समेत तमाम अधिकारियों को शिकायत की है और कहा है कि गाटा संख्या 599 रखवा 0.5220 हेक्टेयर ग्राम समाथल तहसील व जिला मुरादाबाद में बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के अनुसूचित जाति के लोगों की कृषि भूमि को व्यापार करते हुए गैर अनसचित जाति के लोगों को पंजीकत तहसील व जिला मुरादाबाद में बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के अनुसूचित जाति के लोगों की कृषि भूमि को व्यापार करते हुए गैर अनुसूचित जाति के लोगों को पंजीकृत विक्रेता करने के कारण विक्रित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित करने की कृपा करें और हरकिशन व रवि कुमार से अब्दुल वाहिद के द्वारा खरीदी गयी भूमि को छल कपट से व राज्य सरकार की स्टाम्प चोरी करने के कारण किये गये मुख्तारनामो की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करते हुए F.I.R. दर्ज कराई जाए।