मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी का मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

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सूरत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार को सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और 2 साल की सजा सुनाई है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।

On Thursday, the Surat court gave its verdict in the matter of remarks made by former Congress national president and senior leader Rahul Gandhi in 2019 regarding the Modi surname. The court has convicted Rahul Gandhi and sentenced him to 2 years. Rahul, a Lok Sabha member from Wayanad, had made comments related to the matter at a public meeting held in Kolar, Karnataka ahead of the 2019 general elections.

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कर्नाटक के कोलार में हुई एक रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (उस वक्त) ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?

बाद में इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।

राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था।

पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की।

गुरुवार को कांग्रेसी अध्यक्ष राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए तो मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और अदालत में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। बाद में उनके अधिवक्ता ने जमानत के लिए अर्जी लगाई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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