निजी अस्पताल पर 9 लाख रुपये का जुर्माना
लव इंडिया, अलीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अलीगढ़ के श्याम हॉस्पिटल के संचालक पर 976800 रुपये का जुर्माना लगाया है। अस्पताल पर एक 24 वर्षीय महिला की गलत तरीके से डिलीवरी करने का आरोप है। महिला की मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई थी। पति ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दाखिल किया था।
तहसील सासनी के गांव बसगोई निवासी विष्णु कुमार तोमर ने बताया था कि उनकी पत्नी ममता देवी को 14 जुलाई 2021 को प्रसव पीड़ा होने पर वह अपने चाचा व मां के साथ उसे दिखाने अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज लाए थे। इस दौरान एक एजेंट उन्हें उच्च कोटि की व्यवस्थाएं होने की बात कहकर मथुरा रोड स्थित श्याम अस्पताल ले गया।
यहां उनक पत्नी को भर्ती कर लिया। यहां उन्हें जानकारी हुई कि अस्पताल में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्होंने डिलीवरी कराने से इनकार कर दिया और पत्नी को डिस्चार्ज करने के लिए कहा, लेकिन अस्पताल के संचालक योगेश उर्फ आकाश तोमर ने जबरन डिलीवरी करा दी। गंभीर हालत में पत्नी को जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ लेकर गए।