Corbet Nature Craft कंपनी के डायरेक्टर ने 68 लाख रुपए वापस न करने पड़े, इसलिए कुलदीप कत्याल पर कराया था दुष्कर्म का मुकदमा

लव इंडिया, मुरादाबाद। Corbet Nature Craft LLP कंपनी के डायरेक्टर ने 68 लाख रुपए वापस न करने पड़े, इसलिए कुलदीप कत्याल पर अपनी महिला कर्मी मे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस द्वारा लगाई एफआर नोएडा अदालत में मंजूर हो चुकी है।

असल में कर्बेट नेचर क्राफ्ट एनएलपी (CORBET NATURECRAFT LLP) का HEAD OFFICE: House No S-8 Sukh Vihar, Delhi 110051 में है जबकि CORPORATE OFFICE: C-224 GROUND FLOOR SECTOR-63, NOIDA-201301 में है। इस कंपनी के डायरेक्टर गौरव सती हैं जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के कालाढूगी थाना क्षेत्र के गेबुआ खास (Gebua Khas of Kaladhungi police station area of Nainital district of Uttarakhand state) के हैं और कैलाश चंद्र सती इनके पिता हैं।

इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझोला थाना अंतर्गत अशोकनगर लाइनपार निवासी रमेश चंद कत्याल के बेटे कुलदीप कत्याल के साथ सोची समझी साजिश के तहत धोखाधड़ी की। बकौल कुलदीप कत्याल के, उनके आवास पर गौरव सती, कैलाश सती, विकाश वाधवा, ताराचन्द एवं पारूल सिंह पुत्री नरेन्द्र प्रताप (Residents of C-224 Ground Floor Sector 63 Noida) आये और गेबूआ खास नियर बैल पाडाव तहसील कालाढूगी में फार्म हाउस के बारे बताया और फार्म हाउस पर मिलने के लिये कहा।

इसके लिए पारूल सिंह टैक्सी लेकर आयी और फार्म हाउस दिखाने के लिए गेबूआ खास ले गयी। जहाँ कुलदीप कत्याल को गौरव सती कैलाश सती, विकाश वाधवा, ताराचन्द, भी मिले थे इन लोगो ने एक फार्म हाउस अपना बताकर दिखाया और फार्म हाउस के दस्तावेज भी दिये जो मूल लग रहे थे। उक्त लोगों ने फार्म हाउस के प्लॉट संख्या C-41, C-42, C-46 एवं C-47 प्रत्येक प्लॉट रकबई 250 वर्ग गज विक्रय करने के लिए 20 लाख रुपये में सौदा तय हुआ।

उपरोक्त रकम दी गई 5- 6 दिन में फार्म हाउस का बैनामा कराने की बात तय हुई मगर कराया नहीं तो कुलदीप कटियार ने जानकारी की तो पता चला जो जमीन उन्हें दिखाई गई वह उनके नाम ही नहीं है बल्कि किसी टम्टा के नाम है। इस पर कुलदीप कत्याल ने कंपनी के डायरेक्टर गौरव सती और उनके पिता कैलाश चंद्र सती के खिलाफ मुकदमें दर्ज कराए तो यह भूमिगत हो गए और कुलदीप कत्याल को फसाने की साजिश की।

इसी साजिश के तहत Corbet Nature Craft कंपनी की एक महिला कर्मी ने कुलदीप कत्याल के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर नोएडा के सेक्टर 142 थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कुलदीप कत्याल पर कई बार दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले की संबंधित थाना पुलिस ने जांच की और मुकदमे को झूठा पाते हुए एफआर लगा दी। विवेचक द्वारा अपनी अंतिम आख्या में अंकित किया गया कि घारा 161 व 164 सीआरपीसी के बयान, साक्षीगण के बयान, घटना स्थल व अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि मुकदमा दर्ज करने वाली युवती कैलाश सती की कंपनी में बतौर ब्रोकर पर कार्य करती थी।

मुकदमा उपरोक्त में नामित आरोपी द्वारा विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय की गई जिसमें कुछ जमीन के अभिलेख कूटरचित पाए जाने पर कुलदीप कत्याल द्वारा मुरादाबाद के थाना मझोला पर 20 मई 2023 को प्रार्थना पत्र देकर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व कंपनी के मालिक गौरव सती व अन्य कार्यकर्ताओं पर अभियोग सं. 389/23 धारा 406, 504, 506 IPC, 396/23 धारा 420, 467, 468, 471 IPC और नैनीताल ने थाना कालाढूगी में 124/23 धारा 420 IPC पंजीकृत कराने की जानकारी होने पर मुकदमा (उपरोक्त की वादिया ने) कंपनी के डायरेक्टर के कहने पर या दबाव बनाने के उद्देश्य से दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाकर थाना कालाढूंगी नैनीतील पर 25 मई 2023 अभियोग का पंजीकृत कराया गया जबकि घटना से पूर्व कभी भी वादिनी द्वारा ना तो डायल- 112 व 1090 काॅल की गयी और न ही निकटतम पुलिस स्टेशन पर घटना के संबंध में सूचना दी गई और अब अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत आरोपी से सांठगांठ कर अपना नाम मुकदमे से हटवाने (पृथक) करने के लालच में अपने 164 सीआरपीसी कलमबंध बयानों में गौरव सती के द्वारा छेड़छाड़ व दुष्कर्म करना अंकित कराया है।

164 सीआरपीसी कलमबंध बयानो से आरोपित किए गए व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है क्योकि घटना कालाढूंगी थाना क्षेत्र में करना बताया है। इसके संबंध में परिवाद संख्या 27864/23 धारा 354, 342, 323, 506 IPC थाना मझौला माननीय न्यायालय ACJ (JD) कोर्ट न 03/JM मुरादाबाद में दायर किया जिसमें की अग्रिम तिथि 13/10/23 नियत है। विवेचना से वादिनी मुकदमा के साथ घटना स्थल सैक्टर 137 नोएडा में किसी प्रकार की घटना का अपराध का होना नहीं पाया गया है। विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है। जुर्म खरीजा रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जाएगी।

अदालत में प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/वादी वादिनी द्वारा ही प्रष्नगत मामले में वादी द्वारा कुलदीप कात्याल के विरूद्ध कई बार रेप करने, मानसिक उत्पीड़न और जाति सूचक शब्दों के साथ गाली देने के लिए करवाया गया था। बादी/आवेदक मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी ने थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें विवेचक विवे द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। प्रार्थी अपनी अंतिम रिपोर्ट को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा स्वीकार कराना चाहता है। अंतिम आख्या को स्वीकृत कराने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में आधार कार्ड की फोटो प्रति दाखिल की गयी है। फिलहाल, मु०अ०सं०- 133/2023, अं० धारा 376 (2)डी, 504, 506, 342 आई.पी.सी थाना सेक्टर-142 नोएडा गौतमबुद्ध नगर में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट को न्यायसंगत माना और स्वीकार कर चुकी है।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो लव इंडिया नेशनल को मिली है। इस वायरल हो रहे वीडियो में कंपनी के डायरेक्टर गौरव सती जैसा दिख रहा युवा, अपने हमउम्र युवक और युवती संग हैं… इस वीडियो को देखिए और सुनिए भी लेकिन एयर फोन लगाकर…और अगर आपको यह लगे की दाल में कुछ काला है तो इसे खूब शेयर कीजिएगा।

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