भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को ग्राहकों से लेनदेन संबंधी कॉल के लिए केवल 1600 से शुरू होने वाली नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करने का निर्देश दिया है।
प्रचार उद्देश्यों के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए 140 से शुरू होने वाली श्रृंखला अनिवार्य होगी। यह कदम डिजिटल लेनदेन में वृद्धि के साथ बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि मोबाइल नंबर अब पहचान का अहम साधन बन गया है और इसका फर्जी कॉल और एसएमएस के जरिये दुरुपयोग हो रहा है। नए दिशा-निर्देशों से ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है।
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