GST Returns जमा करने की समय-सीमा में बदलाव, तीन साल बाद रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे करदाता

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा पर बड़ा बदलाव, तीन साल बाद रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे करदाता


जीएसटीएन ने बताया है कि जुलाई 2025 से करदाता तीन साल की समय-सीमा समाप्त होने के बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि जुलाई 2025 की टैक्स अवधि के लिए अगस्त 2025 में रिटर्न दाखिल करने पर यह नियम लागू होगा। इसमें जीएसटीआर-1, 3बी, 4, 5, 5ए, 6, 7, 8 और 9 जैसे सभी प्रकार के रिटर्न शामिल हैं।

यह संशोधन माल और सेवा कर (जीएसटी) वित्त अधिनियम, 2023 के तहत किया गया है। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने रिकॉर्ड तुरंत मिलान कर लें और यदि कोई रिटर्न अभी तक दाखिल न किया हो तो जल्द से जल्द जमा करें। वित्तीय सलाहकार रजत मोहन के अनुसार, यह कदम करदाताओं में अनुशासन बढ़ाएगा, लेकिन मुकदमेबाजी या तकनीकी कारणों से पेंडिंग मामलों में फंसे करदाताओं के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है।

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