लव इंडिया, मुरादाबाद। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 15,754 कारों और 2,04,168 बाइकों का रिन्यूवल न होने पर इनका पंजीकरण जल्द रद्द किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार, इन वाहनों का न तो रिन्यूवल होगा, न फिटनेस और बीमा मिलेगा, न ही ट्रांसफर संभव होगा। सड़क पर चलते पाए जाने पर इन्हें जब्त किया जाएगा। कई वाहन मालिक पहले ही एनओसी लेकर अन्य राज्यों में पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन अब भी बिना रिन्यूवल के हैं। आरटीओ दीपक कुमार शाह ने बताया कि यह कार्रवाई भारत सरकार की स्क्रैप नीति के तहत की जा रही है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।

री-रजिस्ट्रेशन के बाद पांच साल की मिलेगी मोहलत, फिटनेस फेल होने पर स्क्रैप तय
परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को दो बार एटीएस सेंटर पर फिटनेस परीक्षण का अवसर मिलेगा। पहली बार फिटनेस सर्टिफिकेट न मिलने पर एक और मौका दिया जाएगा। दूसरी बार भी असफल होने पर वाहन को स्क्रैप में देना अनिवार्य होगा। यदि दूसरी बार फिटनेस मिल जाती है, तो वाहन स्वामी आरटीओ में सर्टिफिकेट जमा कर री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद वाहन को केवल पांच वर्षों तक ही सड़क पर चलाने की अनुमति होगी।

पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप नीति, पुरानी गाड़ी पर मिलेगा डिस्काउंट
सरकार ने पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए नई नीति लागू की है, जिसके तहत निजी और वाणिज्यिक वाहनों के स्वामी अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा सकते हैं। यदि आपकी कार 10 साल पुरानी (डीजल) या 15 साल पुरानी (पेट्रोल) है, तो आप इसे स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने पर विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।
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