प्रबंधन की वरिष्ठता सूची में डीआईओएस को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी भी संस्थान की प्रबंध समिति की ओर से बनाई गई वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम या अन्य किसी विधिक प्रावधान के अनुसार उन्हें संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने और कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज और एक अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
Prayagraj. Allahabad High Court has said that the District School Inspector does not have the right to interfere in the seniority list prepared by the management committee of any institution. According to the Uttar Pradesh Intermediate Education Act or any other legal provision, he does not have the right to issue a revised seniority list and direct the appointment of an acting principal. A bench of Justice Subhash Vidyarthi gave this order on the petition of Kunwar Rukum Singh Vedic Inter College and another.