16 साल पुराने एनकाउंटर को CBI अदालत ने माना फर्जी और एसओ पवन सिंह समेत 5 पुलिस कर्मियों को उम्रकैद, अन्य चार को पांच साल की कैद की सजा सुनाई

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गाजियाबादः उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एटा के 16 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में थानाध्यक्ष समे पवन सिंह समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई है। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 33 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में साल-2006 में हुए फर्जी एनकाउंटर में दोषी करार दिए गए 9 पुलिसवालों को गाजियाबाद की CBI अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई है।

तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसवालों को उम्रकैद और 4 पुलिसवालों को पांच-पांच साल कैद की सजा विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाई है। कोर्ट ने पवन सिंह, पाल सिंह ठेनवा, राजेन्द्र प्रसाद, सरनाम सिंह और मोहकम सिंह को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 33 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं अन्य दोषी बलदेव प्रसाद, सुमेर सिंह, अजय कुमार और अवधेश रावत को सबूत मिटाने और कॉमन इंटेंशन के तहत 5- 5 साल की सजा और 11 हजार का जुर्माना लगाया है। ये फैसला करीब 16 साल बाद आया है। इस फैसले के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

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