…अन्यथा आपके खिलाफ हो सकती है विदेशी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई

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लव इंडिया, मुरादाबाद। विदेशियों के ठहरने की सूचना निकटतम पुलिस अथवा एलआईयू कार्यालय में ऑनलाइन दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए आप अपने यहां विदेशी नागरिक को ठहरा रहे हैं या ठहराते हैं सूचना दें अन्यथा आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

जनपद में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिक के ठहरने के सभी स्थान होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, सराय, अस्पताल, मंदिर मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च एवं निजी / किराये के मकान आदि के प्रबधंक/मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से 24 घण्टे के भीतर ऑनलाइन माध्यम से फार्म-सी प्रस्तुत किये जाने तथा जब कोई विदेशी नागरिक किसी स्कूल/ कॉलेज/ संस्था में अध्ययन के उद्देशय से आता है, तो उसके प्रबधंक/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से फार्म- ए/एस प्रस्तुत कराये जाना अनिवार्य है। इसलिए यदि आपके यहां (उपरोक्त) कोई विदेशी नागरिक आया है या ठहराव किए हुए है तो तत्काल विदेशी राष्ट्रिकों की सूचना, विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत/ विलंबतम् 24 घंटे के अन्दर निकटतम पुलिस स्टेशन/ एलआईयू कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है अन्यथा विदेशी राष्ट्रिकों की सूचना, विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

ऐसे में कार्रवाई से बचने के लिए विदेशियों के आकर ठहरने की सूचना को ऑनलाइन दिये जाने हेतु तत्काल एलआईयू कार्यालय मुरादाबाद ( मोबाईल नंबर- 9454401704, 9412565898) से सम्पर्क स्थापित कर, यूजर रजिस्ट्रेशन कराकर, ऑनलाइन सूचना प्रेषित कर दें अन्यथा निर्धारित अवधि में ऑनलाइन सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर संबन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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