पत्रकार को हथकड़ी लगाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज किया

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नई दिल्ली/ मुरादाबाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा संभल के पत्रकार संजय राणा को उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाबो देवी से सवाल पूछे जाने के बाद उन पर दर्ज हुए मुकदमे में हुई उनकी गिरफ्तारी में हथकड़ी के प्रयोग किए जाने की शिकायत पर केस नंबर 5283/ 24/ 75/ 2023 दर्ज कर लिया है।

अमिताभ ठाकुर ने कल मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत में कहा था कि जो मुकदमा पत्रकार के ऊपर दर्ज हुआ है। वह अपने आप में काफी संदिग्ध और विवादित है क्योंकि यह मुकदमा उनके द्वारा मंत्री से तीखे सवाल पूछे जाने के ठीक बाद दर्ज हुआ।

इसी प्रकार इस मामले में पत्रकार की गिरफ्तारी भी अपने आप में विवादास्पद है, किंतु इतनी ही गंभीर बात यह है कि उस पत्रकार को हथकड़ियां लगाई गई जबकि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जब तक अत्यंत आवश्यकता ना हो, तब तक हथकड़ी ना लगाई जाए। अतः उन्होंने इस मामले को मानवाधिकार का घोर उल्लंघन बताते हुए मामले की जांच करा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी।

The National Human Rights Commission has filed a case against Sambhal journalist Sanjay Rana after he asked questions to Uttar Pradesh government minister Gulabo Devi by National President of Adhikar Sena Amitabh Thakur on the complaint of use of handcuffs in his arrest. No. 5283/ 24/ 75/ 2023 has been registered.

पत्रकार हथकड़ी मामले की मानवाधिकार आयोग को शिकायत

अधिकार सेना ने संभल के पत्रकार संजय राणा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाबो देवी से सवाल पूछे जाने के बाद उन पर दर्ज हुए मुकदमे में हुई उनकी गिरफ्तारी में हथकड़ी के प्रयोग किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी है।

अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत में कहा गया है कि जो मुकदमा पत्रकार के ऊपर दर्ज हुआ है। वह भी अपने आप में काफी संदिग्ध और विवादित है क्योंकि यह मुकदमा उनके द्वारा मंत्री से तीखे सवाल पूछे जाने के ठीक बाद दर्ज हुआ।

इसी प्रकार इस मामले में पत्रकार की गिरफ्तारी भी अपने आप में विवादास्पद है, किंतु इतनी ही गंभीर बात यह है कि उस पत्रकार को हथकड़ियां लगाई गई जबकि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जब तक अत्यंत आवश्यकता ना हो, तब तक हथकड़ी ना लगाई जाए। अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को मानवाधिकार का घोर उल्लंघन बताते हुए मामले की जांच करा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

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