गलत इंजेक्शन लगाने वाले जाने-माने चिकित्सक पर जुर्माना

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लव इंडिया, संभल। कमर के दर्द मे डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगा दिया मरीज की लीवर व किडनी मे इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर की लापरवाही को देखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, संभल ने इंजेक्शन की कीमत 18 रुपय वापस करने व क्षतिपूर्ति हेतु 10 हज़ार रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं।

तहसील क्षेत्र के ग्राम भदरौला निवासी वेदपाल पुत्र रामसरन सिंह के कमर मे दर्द रहता था उसने समाचार पत्र मे थातीपुर ग्वालियर के डॉ प्रमोद पहाहिया का एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें कमर आदि के दर्द को मात्र एक इंजेक्शन से दूर करने की बात कही गयी मरीज ने फ़ोन पर संपर्क किया और इलाज के लिये ग्वालियर पहुँच गया तो डॉ प्रमोद पहाहिया ने रूपये 18 हज़ार लेकर कमर मे इंजेक्शन लगा दिया लेकिन मरीज को कुछ दिनों मे ही लीवर व किडनी मे इन्फेक्शन हो गया और हालत ज्यादा ख़राब हो गयी।

डॉक्टर्स द्वारा इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट बताया गया जिस पर उपभोक्ता ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे परिवाद योजित किया। आयोग ने चिकित्सक को लापरवाही का दोषी मानते हुए इंजेक्शन की कीमत 18 हज़ार व क्षतिपूर्ति व वाद व्यय हेतु रु 10 हज़ार अदा करने का आदेश दिया।

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