हाईकोर्ट के इस आदेश ने आजम खान, उनके परिवार और सपाइयों के चेहरे की रौनक लौटा दी

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लव इंडिया, प्रयागराज। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जौहर विश्‍वविद्यालय की खुदाई में सफाई मशीन मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से आजम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। आजम के खिलाफ रामपुर के अजीमनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्‍हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

केस दर्ज होने के बाद आजम खान की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला को सुनकर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब भी मांगा है।

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जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन मिलने के मामले में रामपुर के अजीम नगर थाने में आजम खान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आजम खान ने याचिका दाखिल कर इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने की मांग की है।

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